इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता के खिलाफ मामला दर्ज करने वाले एस. विग्नेश शिशिर को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) से Y-Plus श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की।

Allahabad High Court grants personal security to petitioner challenging Rahul Gandhi’s citizenship

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर निर्णय देते हुए उन्हें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) से Y-Plus श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की। शिशिर ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के खिलाफ अपनी शिकायतों को लेकर उन्हें जीवनभर के खतरे और दबाव का सामना करना पड़ रहा था। कोर्ट ने उनके आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें तत्काल सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया।

मामले का पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के खिलाफ 2024 में शिकायत दर्ज की थी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा की उम्मीदवारिता पर भी आपत्ति जताई थी। शिशिर का कहना था कि उनकी शिकायतों के कारण उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं, जिससे वह भयभीत थे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया।

कोर्ट का निर्णय
कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद यह माना कि याचिकाकर्ता ने जिन गंभीर मामलों को उठाया है, उनके चलते उसे सुरक्षा खतरे का सामना हो सकता है। इस आधार पर, कोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) से एक व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (PSO) मुहैया कराने का आदेश दिया। इसके अलावा, कोर्ट ने गृह मंत्रालय से इस मामले पर एक काउंटर हलफनामा दाखिल करने को कहा, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि याचिकाकर्ता की सुरक्षा पर क्या कदम उठाए गए हैं।

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मुख्य बिंदु:

  1. सुरक्षा की आवश्यकता: याचिकाकर्ता ने कई महत्वपूर्ण मामलों में जांच एजेंसियों को सहायता प्रदान की थी और राहुल गांधी की नागरिकता के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।
  2. विधिक प्रक्रिया: याचिकाकर्ता को धमकियों का सामना करने के कारण हाई कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की।
  3. अंतरिम आदेश: कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को याचिकाकर्ता की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया।
  4. आगे की सुनवाई: मामले की अगली सुनवाई 09 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की गई है।

मामला शीर्षक: एस. विग्नेश शिशिर बनाम भारत सरकार, WRIT – C संख्या 8300/2025, निर्णय 28-08-2025

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