2010 के आपराधिक मुकदमें में पूर्व विधायक अभय सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ आपराधिक अपील में इलाहाबाद HC ने न्यायिक राय में भिन्नता को उजागर करते हुए फैसला सुनाया

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विभाजित फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने वर्ष 2010 के हत्या के प्रयास के मामले में पूर्व विधायक अभय सिंह और अन्य को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली अपील पर विभाजित फैसला सुनाया। फैसले में साक्ष्य आकलन और आपराधिक मुकदमों में आवश्यक न्यायिक संतुलन से जुड़ी जटिलताओं पर प्रकाश डाला गया है।

संक्षिप्त तथ्य-

प्रस्तुत मामला शिकायतकर्ता विकास सिंह द्वारा 15 मई, 2010 को दर्ज कराई गई एफआईआर से उत्पन्न हुआ, जिसमें अभय सिंह के नेतृत्व वाले एक समूह द्वारा हमला किए जाने का आरोप लगाया गया था। शिकायत के अनुसार, जब सिंह और उनके साथी स्कॉर्पियो कार में अपने गांव लौट रहे थे, तो एक काले रंग की सफारी गाड़ी ने उन्हें रोक लिया। अभय सिंह सहित सवार लोगों ने कथित तौर पर हत्या के इरादे से सिंह की गाड़ी पर गोलियां चलाईं। यह घटना फैजाबाद (अब अयोध्या) जिले में माई जी मंदिर के पास हुई, जिसमें कार के अचानक रुकने से सिंह घायल हो गए और कथित हमले से बाल-बाल बच गए।

अंबेडकर नगर के विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई के बाद 10 मई, 2023 को सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। इसमें गवाहों की गवाही में विसंगतियां और पुष्टि करने वाले साक्ष्यों की कमी का हवाला दिया गया। असंतुष्ट विकास सिंह ने बरी किए जाने को चुनौती देते हुए सीआरपीसी की धारा 372 के तहत आपराधिक अपील दायर की।

न्यायमूर्ति अताउ रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव-I की हाईकोर्ट की पीठ ने अपील की समीक्षा की।

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न्यायमूर्ति मसूदी ने मसौदा फैसले से असहमति जताते हुए ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों पर न्यायिक राय में भिन्नता को उजागर किया।

न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने बहुमत की राय देते हुए निष्कर्ष निकाला कि घायल शिकायतकर्ता की मजबूत गवाही और चिकित्सा और तकनीकी साक्ष्यों से पुष्टि होने के बावजूद अभय सिंह सहित पांच आरोपियों को बरी करना अनुचित था।

हालांकि, न्यायमूर्ति मसूदी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मामले में विसंगतियों को पर्याप्त रूप से संबोधित किया है और कुछ आरोपियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कानूनी सिद्धांत को रेखांकित किया कि एक घायल गवाह की गवाही का पर्याप्त महत्व होता है, क्योंकि अपराध स्थल पर उनकी उपस्थिति निर्विवाद है। अदालत ने मुकेश बनाम दिल्ली राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरण पर भरोसा किया, जिसमें इस तरह की गवाही के साक्ष्य मूल्य पर जोर दिया गया था, जब तक कि भारी सबूतों से विरोधाभास न हो।

न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने फैसले का हवाला देते हुए टिप्पणी की – “एक घायल गवाह की गवाही घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी है और इसमें उच्च स्तर की विश्वसनीयता है।”

न्यायिक पीठ ने एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में अभय सिंह के प्रभाव पर भी ध्यान दिया, जो अन्य गवाहों को गवाही देने से रोक सकता था।

न्यायमूर्ति मसूदी ने अपनी असहमति में प्रक्रियात्मक खामियों के बारे में चिंता जताई और शिकायतकर्ता की गवाही में विरोधाभासों को उजागर किया।

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हाई कोर्ट ने निर्णय में पूर्व विधायक अभय सिंह समेत पांच आरोपियों को बरी करने के फैसले को पलट दिया और उन्हें धारा 147, 149, 307, 504, 506 आईपीसी और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अलग-अलग अवधि के कारावास की सजा सुनाई। सजा में आईपीसी की धारा 307/149 के तहत आरोपों के लिए तीन साल का कठोर कारावास और अन्य संबंधित अपराधों के लिए छह महीने शामिल हैं। आरोपियों को अपनी सजा काटने के लिए आत्मसमर्पण करना होगा।

कोर्ट ने दो अन्य आरोपियों, गिरीश पांडे और विजय गुप्ता को उनके खिलाफ अपर्याप्त सबूतों के कारण बरी करने का फैसला बरकरार रखा गया।

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