सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश: एडवोकेट एम. बालाजी को हाईकोर्ट का जज बनाए जाने का प्रस्ताव

supreme_court_collegium_recommendation : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 जनवरी 2026 की बैठक में एडवोकेट एम. बालाजी (बालाजी मेदमल्ली) को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश की। नियुक्ति होने पर हाईकोर्ट की कार्यरत जजों की संख्या 33 हो जाएगी।


सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एक नई न्यायिक नियुक्ति की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने एडवोकेट एम. बालाजी (श्री बालाजी मेदमल्ली) को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

कॉलेजियम द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि 28 जनवरी 2026 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बयान के अनुसार—

“सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 जनवरी, 2026 को हुई अपनी बैठक में श्री बालाजी मेदमल्ली उर्फ एम. बालाजी, एडवोकेट को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।”

वर्तमान में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में 37 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 32 न्यायाधीश कार्यरत हैं। यदि एडवोकेट एम. बालाजी की नियुक्ति को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिल जाती है, तो हाईकोर्ट की कार्यरत न्यायिक संख्या बढ़कर 33 हो जाएगी।


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