13 वरिष्ठ वकीलो ने CJI को पत्र लिखकर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए CBI को निर्देश देने की मांग की

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जस्टिस शेखर कुमार यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर बताया कि वह अपनी टिप्पणी पर कायम हैं, जो उनके अनुसार न्यायिक आचरण के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया गया

13 वरिष्ठ वकीलो ने सीजेआई संजीव खन्ना CJI Sanjiv Khanna को पत्र लिखकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ प्राथमिकी FIR दर्ज करने के लिए CBI को निर्देश देने की मांग की है.

जस्टिस शेखर कुमार यादव के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वाली बयान के बाद उन्हें चीफ जस्टिस (सीजेआई) संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम के समक्ष हाजिर होना पड़ा था. सीजेआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भांसाली से लेटेस्ट अपडेट मांगी थी. इसके बाद जस्टिस भांसाली ने जस्टिस कुमार से कॉलेजियम के बाद उनके जवाब मांगी थी, जिसके बाद उन्होंने लेटर लिख कर जवाब दिया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वे अपने बयान पर कायम हैं.

जस्टिस शेखर कुमार यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर बताया कि वह अपनी टिप्पणी पर कायम हैं, जो उनके अनुसार न्यायिक आचरण के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया गया है. सूत्रों के अनुसार, जस्टिस यादव ने अपने जवाब में दावा किया कि उनके भाषण को निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और न्यायपालिका के सदस्य, जो सार्वजनिक रूप से खुद का बचाव करने में असमर्थ हैं, उन्हें न्यायिक बिरादरी के वरिष्ठों द्वारा संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है .

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13 वरिष्ठ वकीलो ने सीजेआई संजीव खन्ना (CJI Sanjiv Khanna) को पत्र लिखकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने के लिए CBI को निर्देश देने की मांग की है. यह पत्र न्यायाधीश यादव के एक विवादास्पद भाषण के संदर्भ में लिखा गया है, जो उन्होंने विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक कार्यक्रम में दिया था. हालांकि, वकीलों की ये प्रतिक्रिया जस्टिस शेखर यादव Justiec Shekhar Yadav के कॉलेजियम को सौंपे अपने जबाव पर आया है, जिसमें उन्होंने अपने बयानों को सही ठहराया है. वकीलों ने मीडिया रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सीजेआई से जस्टिस शेखर यादव सीबीआई जांच के आदेश देने की मांग की.

यह पत्र मुख्य न्यायाधीश (CJI) सहित अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के महासचिव Secretary General के माध्यम से माध्यम से भेजा गया है. पत्र में कहा गया है कि सीजेआई भाषण का स्वतः संज्ञान लें और मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए, CBI को न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दें. पत्र में दावा किया गया कि 8 दिसंबर के दिन कार्यक्रम में उन्होंने समान नागरिक संहिता UCC पर बोलते हुए मुसलमानों के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणियां की थीं. इस भाषण के दौरान, न्यायाधीश ने “कठमुल्ला” जैसे अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया, जो मुसलमानों के खिलाफ एक derogatory slur है. पत्र में कहा गया है, “न्यायाधीश यादव का भाषण नफरत फैलाने का एक प्रयास प्रतीत होता है, जिसमें कोई शैक्षणिक या कानूनी आधार नहीं था. ”

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सीनियर एडवोकेट ने 1991 के सर्वोच्च न्यायालय के के वीरास्वामी मामले में फैसले का उल्लेख करते हुए, सीजेआई से जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश देने की मांग की. के वीरास्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ कोई आपराधिक मामला बिना सीजेआई के पूर्व परामर्श के दर्ज नहीं किया जा सकता. वहीं, उक्त मामले में सरकार को भी सीजेआई की राय पर उचित विचार करना चाहिए.

जानकारी हो की 13 वकीलों में इंदिरा जय सिंह,अस्पी चिनॉय, नवरोज़ सीरवई, आनंद ग्रोवर, चंदर उदय सिंह, जयदीप गुप्ता, मोहन वी. कटारकी, शोएब आलम, आर. वैगई, मिहिर देसाई, जयंत भूषण शामिल हैं.

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