तमिलनाडु की ‘बिरयानी अबिरामी और उसके प्रेमी मीनाक्षीसुंदरम’ को दोहरे हत्याकांड में उम्रकैद की सजा

Tamil Nadu’s ‘Biryani Abirami and her lover Meenakshisundraam’ sentenced to life imprisonment in double murder case

तमिलनाडु के कांचीपुरम की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार को बहुचर्चित ‘बिरयानी अबिरामी’ दोहरे हत्याकांड में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी अबिरामी और उसके प्रेमी मीनाक्षीसुंदरम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अबिरामी पर ₹15,000 का जुर्माना भी लगाया है, जिसकी अदायगी न होने पर उसे तीन वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

🔸 प्रकरण का सारांश:

यह मामला कांचीपुरम जिले के कुंद्राथूर के पास स्थित थर्ड कट्टलै क्षेत्र का है, जहां अबिरामी अपने पति विजय और दो बच्चों—7 वर्षीय अजय और 4 वर्षीय कार्तिका—के साथ रहती थी। इसी दौरान उसका एक बिरयानी दुकान में कार्यरत मीनाक्षीसुंदरम से अवैध संबंध बन गया।

न्यायालय में पेश आरोपपत्र के अनुसार, अबिरामी ने अपने दो मासूम बच्चों को नींद की गोलियां देकर बेहोश किया और फिर उनकी हत्या कर दी, क्योंकि वे उसकी अनैतिक संबंधों में बाधा बन रहे थे।

🔸 पुलिस कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया:

घटना के बाद कुंद्राथूर पुलिस ने अबिरामी और मीनाक्षीसुंदरम को गिरफ्तार किया और मामला कांचीपुरम प्रधान सत्र न्यायालय में चला। दोनों आरोपियों ने दया की याचना की, लेकिन न्यायाधीश पीयू सेम्मल ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मासूम बच्चों की हत्या किसी भी परिस्थिति में न्यायोचित नहीं हो सकती

हालांकि अदालत ने मृत्युदंड नहीं दिया, लेकिन भारतीय दंड संहिता (IPC) की तीन धाराओं के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

🔸 सामाजिक प्रतिक्रिया:

इस क्रूर और हृदयविदारक घटना ने न केवल तमिलनाडु राज्य को झकझोर दिया, बल्कि मीडिया और समाज में भी तीखी प्रतिक्रिया उत्पन्न की। लोगों ने बच्चों की निर्मम हत्या को लेकर कठोरतम सजा की मांग की थी।

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