Land-for-jobs case: Delhi High Court refuses early hearing on Lalu Yadav’s plea to quash FIR
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व बिहार मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की उस याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने CBI द्वारा दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति रविंदर धींगड़ा की पीठ ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा कि यह मामला पहले से ही 12 अगस्त, 2025 के लिए सूचीबद्ध है और यह तारीख “अत्यधिक दूर नहीं” है।
🔸 क्या है याचिका का विषय?
लालू यादव ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट 26 जुलाई से 2 अगस्त के बीच आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला है, और यदि हाईकोर्ट की सुनवाई उससे पहले नहीं हुई तो उनकी याचिका निरर्थक हो जाएगी। उन्होंने आग्रह किया कि ट्रायल को रोकने की आवश्यकता है, ताकि FIR रद्द करने की याचिका पर पहले निर्णय हो सके।
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि ट्रायल स्थगन की पूर्व याचिका 29 मई को खारिज की जा चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी 18 जुलाई को उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
🔸 CBI पर देरी और राजनीतिक बदले का आरोप:
हाईकोर्ट पहले ही लालू यादव की मुख्य याचिका पर CBI को नोटिस जारी कर चुकी है, जिसमें उन्होंने FIR और 2022, 2023, 2024 में दाखिल चार्जशीट्स को चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि घटना के लगभग 14 वर्ष बाद जांच शुरू करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
यह मामला 2004 से 2009 के बीच, जब लालू यादव रेल मंत्री थे, पश्चिम मध्य रेलवे (जबलपुर) जोन में ग्रुप D पदों पर भर्तियों के बदले जमीन के लेनदेन से संबंधित है। CBI का आरोप है कि भर्ती के बदले लालू के परिजनों के नाम जमीन स्थानांतरित कराई गई।
🔸 धारा 17A और राजनीतिक प्रतिशोध का मुद्दा:
लालू यादव की ओर से तर्क दिया गया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के अंतर्गत पूर्व स्वीकृति के बिना जांच प्रारंभ की गई, जिससे संपूर्ण प्रक्रिया अवैध और असंवैधानिक बन जाती है।
याचिका में यह भी कहा गया कि यह राजनीतिक प्रतिशोध और सत्ता परिवर्तन की कार्रवाई है, जिसका उद्देश्य विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना है।
🔸 आगामी सुनवाई:
अब इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट 12 अगस्त, 2025 को सुनवाई करेगा। ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने की प्रक्रिया इस बीच आगे बढ़ सकती है, क्योंकि रोक लगाने की कोई अनुमति फिलहाल उच्च न्यायालय से नहीं मिली है।
