EWS Reservation: हाईकोर्ट का स्कूलों को आदेश, निजी स्कूल ‘पड़ोस’ के मानदंड पर बच्चों के एडमिशन को नहीं मना कर सकते हैं

Like to Share

उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/वंचित समूह (डीजी) श्रेणियों के तहत प्रवेश के मामलों में, निजी स्कूल पड़ोस के मानदंडों का सख्ती से पालन करने पर जोर नहीं दे सकते हैं।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा कि स्कूलों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा यदि इस श्रेणी के तहत सीटें केवल इसलिए खाली होने दी जाती हैं कि भावी छात्र पड़ोस के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं जिसके अनुसार उन्हें स्कूल के आसपास रहना चाहिए।

क्या है मामला-

वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से प्रार्थना किया गया है प्रतिवादी नंबर 1 स्कूल को प्रवेश देने के निर्देश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत याचिकाकर्ता श्रेणी/वंचित समूह (डीजी) श्रेणी में कक्षा – 1 में करे। प्रस्तुत मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि सफल होने के बावजूद शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा आयोजित बहुत से ड्रॉ और विचाराधीन स्कूल आवंटित होने के बाद, उन्हें प्रवेश के लिए अस्वीकार कर दिया गया है।

कोर्ट ने कहा, “ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत सीटों के आरक्षण के लिए जिस महान उद्देश्य के साथ मानदंड विकसित किया गया है, उससे अदालत अनजान नहीं हो सकती है। ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत सीटों के आरक्षण के सामाजिक उद्देश्य को खोने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, अगर आवेदकों के पड़ोस के मानदंडों को पूरा नहीं करने के संबंध में ऐसी आपत्तियों पर विचार किया जाता है, खासकर जब ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत प्रवेश शामिल हो।”

Must Read -  मृत शेयरधारक के नामांकित व्यक्ति को पूर्ण स्वामित्व नहीं मिलता है; कंपनी अधिनियम के तहत नामांकन प्रक्रिया उत्तराधिकार कानूनों पर हावी नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने यह टिप्पणी दो आवेदकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिन्हें दिल्ली के प्रिंसिपल हैप्पी आवर्स स्कूलों में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ड्रा के तहत सीट आवंटित की गई थी।

उन्हें स्कूल द्वारा यह कहते हुए प्रवेश देने से मना कर दिया गया था कि वे स्कूल से लगभग 4 किमी दूर रहते हैं और इसलिए पड़ोस के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

मामले पर विचार करने के बाद, न्यायमूर्ति पुष्करणा ने स्कूल की आपत्ति को खारिज कर दिया और ईडब्ल्यूएस श्रेणी EWS CATEGORY के तहत पहली कक्षा में याचिकाकर्ताओं को प्रवेश देने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह आदेश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पारित किया जा रहा है कि समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा के समान अवसर दिए जाएं, ताकि ऐसे छात्र समाज की मुख्यधारा में आ सकें।

कोर्ट ने कहा, “हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि डीओई जहां तक संभव हो, उन स्कूलों को आवंटित करने का प्रयास करेगा, जो छात्रों के निवास के सबसे करीब हैं।”

केस टाइटल – तरुण कुमार और अन्य बनाम प्रिंसिपल हैप्पी आवर्स स्कूल और अन्य

Leave a Comment