‘बेंगलुरु हिंसा: NIA कोर्ट ने तीन आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई, 2020 के पुलिस स्टेशन हमले में दोषी करार’

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‘Bengaluru violence: NIA court sentences three accused to 7 years in prison, convicted in 2020 police station attack

बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने वर्ष 2020 में DJ हल्ली और केजी हल्ली पुलिस थानों पर हुए हमले के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और ₹36,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश केम्पराजु की अदालत ने यह फैसला आरोपियों के दोष स्वीकारने के बाद सुनाया।

👤 दोषी कौन हैं?

दोषी करार दिए गए अभियुक्तों में सैयद इक़रामुद्दीन उर्फ़ सैयद नावेद, सैयद आतिफ़ और मोहम्मद आतिफ़ शामिल हैं। ये क्रमशः इस मामले में 14वें, 16वें और 18वें नंबर के आरोपी थे। इनके खिलाफ अभियोजन कार्यवाही अन्य आरोपियों से अलग चल रही थी, जबकि अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है।

📌 केस का पृष्ठभूमि:

11 अगस्त 2020 को रात लगभग 9 बजे, केजी हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर लगभग 25-30 लोग एकत्र हुए थे। यह भीड़ तत्कालीन विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार नवीन द्वारा कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के विरोध में थी।
प्रदर्शन का नेतृत्व सैयद इक़रामुद्दीन कर रहे थे। उन्होंने नवीन की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन शुरू किया।

स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की, लेकिन भीड़ हिंसक हो गई और देखते ही देखते पुलिस थानों पर हमला कर दंगा भड़क गया।

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🛑 संपत्ति को हुआ नुकसान:

  • कुल 12 सार्वजनिक वाहन और 1 निजी वाहन को क्षति पहुंची।
  • इनमें 1 इनोवा कार, 5 दोपहिया वाहन और 6 अन्य वाहन शामिल थे।

📊 मामला कितना बड़ा?

  • कुल 199 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
  • इनमें से 187 गिरफ्तार किए गए, 4 ने आत्मसमर्पण किया, और 1 की मृत्यु हो चुकी है।
  • 138 लोगों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया है, जबकि बाकी मामलों की सुनवाई लंबित है।

⚖️ न्यायालय की टिप्पणी:

विशेष NIA न्यायालय ने माना कि दोषियों की भूमिका भीड़ को उकसाने और हिंसा को अंजाम देने में स्पष्ट रही है। दोषियों ने स्वयं अपना अपराध स्वीकार किया, जिस आधार पर उन्हें सजा सुनाई गई।


📌 मामला: DJ हल्ली और केजी हल्ली पुलिस स्टेशन पर हमला, 11 अगस्त 2020
📌 न्यायालय: विशेष NIA अदालत, बेंगलुरु
📌 न्यायाधीश: केम्पराजु
📌 दोषी: सैयद इक़रामुद्दीन, सैयद आतिफ़, मोहम्मद आतिफ़
📌 सजा: 7 वर्ष का कारावास + ₹36,000 जुर्माना (प्रत्येक)

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