इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, वाराणसी एमपी/एमएलए कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें उन्होंने वाराणसी विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के 21 जुलाई 2025 के आदेश को चुनौती दी है। मामला उनके अमेरिका दौरे पर दिए गए बयान से जुड़ा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, वाराणसी एमपी/एमएलए कोर्ट के आदेश को दी चुनौती


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। यह याचिका वाराणसी की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के 21 जुलाई 2025 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। उस आदेश में अदालत ने राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर दिए गए बयान से जुड़ी पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की थी।

सिंगल जज बेंच जस्टिस समीर जैन ने दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा।

यह मामला सितंबर 2024 का है, जब राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान सिख समुदाय को लेकर टिप्पणी की थी। वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा ने इस पर पुलिस को एफआईआर FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। हालांकि, नवंबर 2024 में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी/एमएलए कोर्ट) ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद मिश्रा ने सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे विशेष एमपी/एमएलए जज ने 21 जुलाई 2025 को स्वीकार कर लिया।

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राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दलील दी कि वाराणसी कोर्ट का आदेश “ग़लत, अवैध और क्षेत्राधिकार से परे” है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि जब तक मामला हाईकोर्ट में लंबित है, तब तक वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए।

राज्य सरकार और शिकायतकर्ता नागेश्वर मिश्रा को इस मामले में प्रतिवादी बनाया गया है। अब सभी की निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।

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