पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर 4.5 लाख मामलों का निपटारा किया। 447 बेंचों में दीवानी, matrimonial, संपत्ति, वाहन दुर्घटना सहित कई विवाद सुलझाए गए।
पंजाब में नेशनल लोक अदालत: 4.5 लाख मामलों का निपटारा, न्याय सुलभ बनाने की बड़ी पहल
पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने शनिवार को राज्यभर में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) का सफल आयोजन किया। इस दौरान कुल 4.50 लाख मामलों का निपटारा हुआ।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मेम्बर सेक्रेटरी नवजोत कौर ने बताया कि यह मेगा आयोजन नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) के अधीन किया गया, जिसका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 39-ए के अनुरूप सभी को न्याय तक समान और त्वरित पहुंच उपलब्ध कराना है।
क्या रहे खास नतीजे?
- राज्यभर में 447 लोक अदालत बेंच गठित किए गए।
- 5.18 लाख मामलों में सुनवाई हुई, जिनमें से 4.50 लाख मामले निपटाए गए।
- दीवानी, matrimonial, संपत्ति विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना सहित कई मामले आपसी समझौते से सुलझाए गए।
लंबे समय से लंबित मामले सुलझे
- फाजिल्का DLSA ने धोखाधड़ी और 15.5 लाख रुपये की ठगी से जुड़े 12 साल पुराने मामले का समझौते के जरिए निपटारा किया।
- SAS नगर में 8 साल पुराना डिक्री होल्डर शीला का मामला निपटा और बकाया राशि जारी की गई।
न्यायपालिका और प्रशासन की सराहना
इस अवसर पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा, न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और कार्यकारी अध्यक्ष, पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने कहा कि हाल ही में आई बाढ़ के बावजूद न्यायिक अधिकारियों, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों और स्वयंसेवकों ने शानदार प्रयास किए।
प्राधिकरण ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, जिला प्राधिकरणों, न्यायपालिका, बार सदस्यों, पुलिस व सिविल प्रशासन का आभार व्यक्त किया।
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