उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव 2026 के चौथे और अंतिम चरण के लिए प्रयागराज में तैयारियां पूरी। 30 और 31 जनवरी को होने वाले मतदान में करीब 33 हजार अधिवक्ता करेंगे वोट, 333 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला।
यूपी बार काउंसिल चुनाव 2026: चौथे और अंतिम चरण के लिए तैयारियां पूरी, 30–31 जनवरी को निर्णायक मतदान
प्रयागराज | 29 जनवरी 2026
उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव 2026 के चौथे और अंतिम चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 30 और 31 जनवरी को होने वाले इस निर्णायक मतदान से पहले बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज परिसर को पूरी तरह व्यवस्थित कर दिया गया है।
मतदान को लेकर बार काउंसिल परिसर के भीतर अलग-अलग मतदान स्थल बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मुख्य गेट बंद कर बैरिकेडिंग कर दी गई है और अब केवल निर्धारित प्रवेश मार्गों से ही मतदाताओं को परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
🗳️ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश (BCI UP) ने चुनाव को लेकर आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यह चुनाव माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित इलेक्शन कमेटी की निगरानी में कराया जा रहा है।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, रिट याचिका (सिविल) संख्या 1319/2023 – बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में मतदान कार्यक्रम तय किया गया है।
⚖️ 33 हजार अधिवक्ता, 333 प्रत्याशी
इस अंतिम चरण में प्रयागराज के करीब 33 हजार अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रदेश भर से चुनाव मैदान में उतरे कुल 333 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला इसी चरण में होगा।
इसे लेकर प्रयागराज में चुनावी माहौल चरम पर है और दिनभर बार काउंसिल परिसर में गहमागहमी बनी रही।
👩⚖️ हाई पावर कमेटी की कड़ी निगरानी
चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी पूरी व्यवस्था पर नजर रखे हुए है।
- अध्यक्ष: पूर्व मुख्य न्यायाधीश, झारखंड हाईकोर्ट — न्यायमूर्ति रवि रंजन
- सदस्य:
- पूर्व न्यायमूर्ति एस.आर. मसूरी
- पूर्व न्यायमूर्ति रेखा पल्ली
वहीं मतदान प्रक्रिया का संचालन निर्वाचन अधिकारी पूर्व न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी और पर्यवेक्षक पूर्व न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह के निर्देशन में किया जा रहा है।
📑 प्रवेश और पहचान से जुड़े नियम
- मतदान के दौरान केवल उन्हीं अधिवक्ताओं को प्रवेश मिलेगा जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है।
- मतदाताओं को अपने साथ COP प्रमाण पत्र या अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- भीड़ नियंत्रण के लिए दो अलग-अलग लेन बनाई गई हैं—
- वर्ष 1961 से 2014 तक पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए अलग लेन
- वर्ष 2015 से 2025 तक पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए अलग लेन
⏰ मतदान समय
हाई पावर कमेटी के निर्देश पर मतदान सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगा। प्रत्याशियों और मतदाताओं से अपील की गई है कि वे समय से पहुंचकर मतदान करें, ताकि व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और भीड़ नियंत्रण को लेकर सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा है।
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