केंद्र सरकार ने अधिवक्ता अमिताभ राय और राजीव लोचन शुक्ला को इलाहाबाद हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया। कॉलेजियम की 25 मार्च 2025 की सिफारिश पर यह नियुक्ति की गई है।
इलाहाबाद HC को मिले नए न्यायाधीश: केंद्र ने दो अधिवक्ताओं की नियुक्ति अधिसूचना जारी की
भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग (नियुक्ति प्रभाग) द्वारा 6 सितंबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, अमिताभ कुमार राय और राजीव लोचन शुक्ला को इलाहाबाद हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
ये नियुक्तियाँ तब प्रभावी होंगी जब दोनों न्यायाधीश अपने-अपने पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे।
यह अधिसूचना भारत सरकार के संयुक्त सचिव जगन्नाथ श्रीनिवासन द्वारा हस्ताक्षरित है।
देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाईकोर्ट, को नए न्यायाधीश मिलने जा रहे हैं। यह नियुक्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायिक क्षमता को और सुदृढ़ करने वाला कदम माना जा रहा है।
कुछ दिन पहले ही अधिवक्ता अरुण कुमार ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के लगभग दो साल बाद साकार हुई।
कॉलेजियम की सिफारिश
25 मार्च 2025 को, उस समय के भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राय और शुक्ला के नाम इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए सुझाए थे। कॉलेजियम ने दोनों की व्यावसायिक योग्यता, सत्यनिष्ठा और सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन करने के बाद केंद्र को नाम भेजे थे।
सरकारी अधिसूचना और कार्यकाल
कानून और न्याय मंत्रालय ने 6 सितंबर 2025 को अधिसूचना जारी कर नियुक्ति को औपचारिक रूप दिया। दोनों वकील शुरुआत में अतिरिक्त न्यायाधीश (Additional Judge) के रूप में शपथ लेंगे। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, दो वर्ष बाद उनके प्रदर्शन और आचरण की समीक्षा के आधार पर उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया जा सकता है।
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