व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करना संभव : जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की अनुमति है। परिणामस्वरूप, व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस को सूचित करने के बाद आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156(3) के तहत शिकायत शुरू करना सीआरपीसी की धारा … Read more