दिल्ली बार एसोसिएशनों का बड़ा ऐलान: 22-23 अगस्त को हड़ताल, एलजी के आदेश के खिलाफ विरोध
Big announcement of Delhi Bar Associations: Strike on 22-23 August, protest against LG’s order
दिल्ली बार एसोसिएशनों ने एलजी के आदेश के खिलाफ 22-23 अगस्त को दो दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया। आदेश से पुलिस थानों में गवाही दर्ज करने की व्यवस्था होगी, जिसे वकीलों ने न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया।
दिल्ली की सभी जिला बार एसोसिएशनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ऐलान किया है कि 22 और 23 अगस्त को सभी जिला अदालतों में वकील काम से पूर्णत: विरत रहेंगे। यह कदम दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) के हालिया आदेश के विरोध में उठाया गया है, जिसमें पुलिसकर्मियों की गवाही अदालत की बजाय सीधे थानों से दर्ज करने की अनुमति दी गई है।
समिति की आपत्ति
समिति ने गुरुवार शाम हुई आपात बैठक में इस आदेश को मनमाना, अवैध और न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ करार दिया।
- 20 अगस्त को समिति ने दिल्ली के एलजी, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपकर इस आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई थी।
- समिति ने कहा कि यह आदेश 15 जुलाई 2024 को गृह सचिव द्वारा जारी सर्कुलर से भी टकराता है।
प्रस्ताव और चेतावनी
समिति ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि दो दिन तक अदालतों की कार्यवाही पूरी तरह ठप रहेगी।
- “कोई भी वकील न तो अदालत में शारीरिक रूप से पेश होगा और न ही वर्चुअली। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी,” प्रस्ताव में कहा गया।
- तरुण राणा, सचिव, नई दिल्ली बार एसोसिएशन (NDBA) और समन्वय समिति के अतिरिक्त महासचिव ने कहा —
“यह आदेश न केवल वकीलों के खिलाफ है बल्कि न्याय और जनहित के भी विपरीत है। पुलिस थानों में गवाही दर्ज कराना ट्रायल प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करेगा।”
आगे की रणनीति
समिति ने कहा कि वह 23 अगस्त को फिर से बैठक करेगी और हालात की समीक्षा के बाद आगे की रणनीति तय करेगी। यदि सरकार ने आदेश वापस नहीं लिया तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
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